Mukhyamantri Vridha Pension Yojana Bihar Form Kaise Bhare 2025 – बिहार सरकार ने राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राहत भरी योजना को लागू किया है – मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) 2025। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर बुजुर्ग को वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा मिल सके। खास बात यह है कि अब इस योजना के लिए कोई जाति, धर्म या पंथ का बंधन नहीं है। बस आपकी उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए और आप किसी दूसरी सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हों।
इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष के बुजुर्गों को 400 रुपये प्रतिमाह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
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बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया काफी आसान है और घर बैठे पूरी की जा सकती है –
1. सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं:
https://www.sspmis.bihar.gov.in
2. “MVPY के लिए पंजीकरण करें” लिंक पर क्लिक करें

आप सीधे इस लिंक से आधार सत्यापन के पेज पर जा सकते हैं –
https://www.sspmis.bihar.gov.in/CheckMvpyAadharAuth
3. आधार वेरिफिकेशन करें:
डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, नाम और जन्म तिथि भरकर “Validate Aadhaar” पर क्लिक करें।
4. नया लाभार्थी पंजीकरण करें:
“Register New Beneficiary” पर क्लिक कर पंजीकरण फॉर्म खोलें।
5. फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां भरें:
नाम, पता, बैंक विवरण, मोबाइल नंबर आदि भरें और फॉर्म सबमिट करें।
6. पावती रसीद प्रिंट करें:
आवेदन सबमिट करने के बाद उसकी पावती रसीद ज़रूर प्रिंट करें।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
आपने आवेदन कर दिया है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपकी फाइल कहां तक पहुंची? तो यहां है तरीका:
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वेबसाइट https://www.sspmis.bihar.gov.in पर जाएं
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“Search Beneficiary Status” पर क्लिक करें या सीधे जाएं:
https://www.sspmis.bihar.gov.in/SearchOnlineBeneficiary -
अपनी जानकारी जैसे Beneficiary ID, आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर स्थिति देखें।
ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करें
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते तो ऑफलाइन आवेदन का भी विकल्प मौजूद है।
डाउनलोड फॉर्म PDF:
https://www.sspmis.bihar.gov.in/MVPY_Scheme_Doc.pdf
फॉर्म प्रिंट करें, आवश्यक जानकारियां भरें और नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करें।
पात्रता की मुख्य शर्तें
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आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
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सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं हैं।
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पहले से किसी दूसरी सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो।
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सहायता और संपर्क
यदि आवेदन या पंजीकरण में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं –
- हेल्पलाइन नंबर: +91-612-25465210 / 12
- टोल फ्री नंबर: 1800 345 6262
- ईमेल: sspmishelp@gmail.com
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निष्कर्ष
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार सरकार की उन योजनाओं में से है जो बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद बुजुर्ग को सुरक्षा और सम्मान देने का काम कर रही है। अगर आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है जो अब तक इस योजना से वंचित है, तो आज ही आवेदन करवाएं। सिर्फ आधार कार्ड, बैंक खाता और जन्मतिथि जैसी मूल जानकारियों से वह हर माह पेंशन के रूप में एक जरूरी आर्थिक सहायता पा सकते हैं।